CAA क्या है ? और इसे लेकर इतना विवाद क्यों है...जानिए पूरी जानकारी

नमस्कार दोस्तों !

दोस्तों इनदोनों CAA को लेकर देश भर में काफी चर्चा हो रहा है। केंद्र सरकार द्वारा CAA ( नागरिकता संसोधन अधिनियम ) की अधिसूचना  जारी कर दी गई है। यह अधिसूचना 11 मई ( सोमबार ) को गृह मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है। तो आइये जानते हैं CAA क्या है और इसे लेकर इतना बिबाद क्यों हो रहा है। 

नागरिकता ( संसोधन ) अधिनियम 2019 . Citizenship (Amendment ) Act, 2019 

Indian Citizenship Act 1955 का संसोधन करके नागरिकता (संसोधन ) अधिनियम, 2019 ( Citizenship (Amendment ) Act, 2019 ), भारत की संसद में पारित एक act है, जिसके तहत अगर कोई हिन्दू, बौद्ध, सिख, जैन , पारसी, या ईसाई, 31 Dec 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफ़ग़ानिस्तान से भारत में शरणार्थी के तौर पर आया हो उसे भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी।

इस विधेयक के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की समय सिमा को 11 बर्ष से घटाकर 5 बर्ष करदी गयी है। यानि की 31 Dec 2014 से पहले आये इन (पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान, बांग्लादेश ) देशों की अल्पसंख्यक ( हिन्दू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, या ईसाई )लोगों को अब भारत की नागरिकता मिल जाएगी। 

What is CAA? in Detailed

भारत में लोकसभा चुनाव आ रहा है और ऐसे में चुनाव से पहले  मोदी सरकार ने CAA को लागु करदिया है। आप के जानकारी के लिए बतादें की नागरिकता संसोधन बिल 10 Dec 2019  को लोकसभा में और 11 Dec 2019 को राज्यसभा में पारित हो गया था। 

CAA का उद्देश्य 
  •  नागरिकता संसोधन अधिनियम 2019 के तहत पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान, और बांग्लादेश से 31 Dec   2014  से  पहले, भारत आये हुए वहां के अल्पसंक्ष्यक लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। 
  •  जो की  हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, और इसाई  सहित बिसिस्ट अल्पसंक्ष्यक समुदायों से सम्बंधित लोग   हैं। 
  •  ये लोग CAA के तहत भारत में अपनी नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं।

CAA के तहत आवेदन करने वाले आवेदकों को अपनी समर्थन में किन दस्ताबिजों को देना आवश्यक है ?

आवेदकों को पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान या बांग्लादेश के नागरिक होने का सबुत के तौर पर इनमे से किसी एक का होना जरुरी है। 
1. पाकिस्तान,अफ़ग़ानिस्तान, या बांग्लादेश जिस देश के वे नागरिक थे उस देश का पासपोर्ट। 
2.  भारत में विदेशी पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र या आवासीय परमिट। 
3. पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान, या बांग्लादेश, जिस देश के बे नागरिक हो उस देश के किसी सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र। 
4. पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान, या बांग्लादेश का किसी स्कूल, कॉलेज, बोर्ड, या यूनिवर्सिटी प्राधिकारियों द्वारा जारी प्रमाणपत्र या सैखिक प्रमाणपत्र । 
5. अफ़ग़ानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान की सरकार या सरकारी एजेंसी द्वारा जारी किसी भी प्रकार का पहचान दस्तावेज। 
6. बांग्लादेश, पाकिस्तान, या अफ़ग़ानिस्तान के सरकार द्वारा जारी कोई भी लाइसेंस या प्रमाणपत्र। 
7. पाकिस्तान,अफ़ग़ानिस्तान या बांग्लादेश में भूमि या कीरेयादारी रिकॉर्ड। 
8 . कोई भी दस्ताविज जो ये दर्शाता है की आवेदक के माता-पिता, दादा-दादी या परदादा- परदादी में से कोई भी इन तीन देश ( पाकिस्तान,अफ़ग़ानिस्तान,या बांग्लादेश) के नागरिक रहा हो। 
9. इन तीन देश ( पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान या बांग्लादेश ) के किसी भी सरकारी प्राधिकरण  सरकारी एजेंसी द्वारा जारी कोई अन्य दस्ताविज जो यह स्तापित करेगा की आवेदक पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान,या बांग्लादेश से है।